Last Updated: Thursday, January 5, 2012, 15:57
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से गुरुवार को जवाब तलब किया कि वे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में एस्सार, लूप और उनके प्रोमोटरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाकर उनके प्रति नरम रवैया अपना रही हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया।
इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों एजेंसियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ की गई जांच पर जवाब देने को कहा। यह जांच तब शुरू की गई थी जब यह आरोप लगाया गया था कि सीबीआई प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कुछ भी नहीं कर रही है।
न्यायालय ने यह आदेश गैरसरकारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर दिया जिसमें आरोप लगाया था कि एस्सार समूह और उसके प्रोमोटरों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला नहीं दर्ज करने का सीबीआई का निर्णय सीबीआई निदेशक और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के हस्तक्षेप से ‘प्रभावित’ है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, January 5, 2012, 22:27