Last Updated: Thursday, February 2, 2012, 03:07

ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में गृह मंत्री पी चिदंबरम की कथित भूमिका की जांच की मांग पर फैसला सुनवाई अदालत पर छोड़ दिया लेकिन इस मुद्दे पर सीबीआई को कोई आदेश देने से इंकार कर दिया। 2 जी केस में केद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को थोड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसले का अधिकार निचली अदालत को सौंप दिया है।
केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की भूमिका की जांच मामले पर कहा है कि इस मामले का फैसला निचली अदालत में हो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत से कहा कि वह गृह मंत्री के बारे में दो सप्ताह के भीतर फैसला करे । कोर्ट ने 2जी मामले में चिदंबरम के खिलाफ जांच कराने का फैसला सुनवाई अदालत पर छोड़ा। निचली अदालत ने इस मामले में 4 फरवरी तक फैसला सुरक्षित रखा है।
राजा के कार्यकाल में बांटे गए 122 2जी लाइसेंस रद्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस मनमाने और असंवैधानिक तरीके से आवंटित किए गए। अदालत ने ट्राई से कहा कि वह 2जी लाइसेंस आबंटन के लिए ताजा सिफारिशें दे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्पेक्ट्रम आबंटन चार महीने के भीतर नीलामी के आधार पर किए जाएं। अदालत ने सीबीआई से जांच पर स्थिति रिपोर्ट मुख्य सतर्कता आयुक्त को देने को कहा।
एसआईटी का गठन नहीं होगा इसके अलावा मामले में एसआईटी के गठन की मांग करने वाली प्रशांत भूषण की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सीबीआई जांच रिपोर्ट सीवीसी को सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दूसरी पीढ़ी (2जी) के स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रहा सीबीआई अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सौंपेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर नियमित नजर रखने के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन की मांग करने वाली याचिका पर कहा कि रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद सीवीसी अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सर्वोच्च न्यायालय को देगा।
First Published: Friday, February 3, 2012, 15:52