Last Updated: Thursday, June 27, 2013, 21:48

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीबीआई के कामकाज में स्वायत्तता लाने के लिए मंत्रिसमूह समूह की सिफारिशों को गुरुवार को मंजूर कर लिया। सिफारिशों में सीबीआई के निदेशक को अधिक वित्तीय अधिकार देना और एजेंसी की जांचों की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति का गठन शामिल है।
सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह ने सिफारिश की थी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक पैनल बनाया जाए जो एजेंसी द्वारा की जा रही जांचों की निगरानी करेगा ताकि सुनिश्चित हो सके कि जांच कार्य बाहरी प्रभाव से मुक्त हो। समूह ने कहा था कि सीबीआई (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) के निदेशक के वित्तीय अधिकार बढ़ाए जाएं और निदेशक (अभियोजन) की नियुक्ति के लिए नया तंत्र बनाया जाए। फिलहाल इस पद पर कानून मंत्रालय से नियुक्ति होती है।
मंत्रिसमूह की सिफारिशें अब उस हलफनामे का हिस्सा होंगी, जो अगले सप्ताह की शुरूआत में उच्चतम न्यायालय में दाखिल करना है। मामले की सुनवाई दस जुलाई को होगी। सरकार संभवत: शीर्ष अदालत को राज्यसभा में लंबित लोकपाल विधेयक के बारे में भी सूचित करेगी। राज्यसभा की प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई निदेशक का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश के चयन मंडल द्वारा होना चाहिए।
मंत्रिसमूह में कानून मंत्री कपिल सिब्बल, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी शामिल थे। (एजेंसी)
First Published: Thursday, June 27, 2013, 20:53