`CBSE परीक्षाओं के अंकों का खुलासा नहीं`

`CBSE परीक्षाओं के अंकों का खुलासा नहीं`

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे सीबीएसई की नई ग्रेडिंग व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित होगा।

अदालत ने एकल न्यायाधीश के खंडपीठ और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा, ‘एकल न्यायाधीश की खंडपीठ और सीआईसी के निर्देश ग्रेडिंग व्यवस्था के तहत अंकों की जगह ग्रेड की व्यवस्था करने के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। सीआईसी और एकल न्यायाधीश की खंडपीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से एक छात्रा के अपने दसवीं की बोर्ड परीक्षा के अंकों का खुलासा करने की मांग के बाद संबंधित मांग की थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सीकरी और न्यायाधीश राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने कहा, ‘ग्रेडिंग व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य छात्रों को अंकों की जगह ग्रेड देना था।’ फैसला सुनाते समय एंडलॉ ने कहा कि छात्रा के अंकों की जानकारी को सूचना के अधिकार कानून के तहत सूचना नहीं कहा सकता क्योंकि इससे अंकों की जगह ग्रेड देने की व्यवस्था प्रभावित होगी। (एजेंसी)

First Published: Sunday, May 27, 2012, 14:45

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