`FDI से छोटे व्यापारियों का हित प्रभावित ना हो`

`FDI से छोटे व्यापारियों का हित प्रभावित ना हो`

`FDI से छोटे व्यापारियों का हित प्रभावित ना हो` नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण छोटे व्यापारियों के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने इसके साथ छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा के बारे में केन्द्र से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिये किये गये उपायों के बारे में केन्द्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने सरकार से जानना चाहा कि मुक्त व्यापार, विशेषकर छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं।

न्यायाधीशों ने कहा कि लोगों के मन में य आशंका है कि इससे छोटे व्यापारियों के हित प्रभावित होंगे। इसलिए कुछ नियामक उपाय तो होने ही चाहिए।’ (एजेंसी)

First Published: Tuesday, January 22, 2013, 15:02

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