Last Updated: Wednesday, May 9, 2012, 09:37
नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने आज रवि ऋषि के नेतृत्व वाले वेक्ट्रा समूह की उड़ान कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड (जीवीएचएल) की याचिका पर केंद्र से जवाब देने को कहा जिसमें सुरक्षा मंजूरी वापस लेने के सरकार के हाल के फैसले को चुनौती दी गई है । सरकार के इस निर्णय के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कंपनी का हेलीकॉप्टरों के संचालन से संबंधित परमिट रद्द कर दिया ।
जीवीएचएल की याचिका पर गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने 15 मई तक जवाब मांगा ।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख को रवि ऋषि के वेक्ट्रा समूह से संबंधित असल फाइलों पर गृह मंत्रालय से अपना रिकॉर्ड पेश करने को भी कहा ।
वेक्ट्रा, टाट्रा होल्डिंग्स में सबसे बड़ी शेयरधारक है जिसके पास चेक विनिर्माता टाट्रा का स्वामित्व है और यह भारतीय सेना को अत्यधिक कीमत पर ट्रकों की आपूर्ति करने के आरोप में सीबीआई जांच का सामना कर रही है। अदालत ने जीवीएचएल के वकील संदीप बजाज द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किए ।
गृह मंत्रालय ने सात मई को जीवीएचएल को दी गई सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली थी। इस कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को कंपनी का यहां संचालन संबंधी परमिट रद्द करना पड़ा ।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 9, 2012, 22:17