SC में गुजरात लोकायुक्त नियुक्ति पर आज फैसला संभव

SC में गुजरात लोकायुक्त नियुक्ति पर आज फैसला संभव

SC में गुजरात लोकायुक्त नियुक्ति पर आज फैसला संभवनई दिल्ली: गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के बगैर ही एकतरफा कार्यवाही करके न्यायमूर्ति आर ए मेहता को लोकपाल नियुक्त करने के खिलाफ नरेन्द्र मोदी सरकार की अपील पर उच्चतम न्यायालय आज फैसला सुनायेगा।

न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एफ एम इब्राहिम कलीफुल्ला की खंडपीठ उच्च न्यायलय के पिछले साल जनवरी के निर्णय के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका पर फैसला सुनायेगी। उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के निर्णय को सही ठहराया था।

उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्यायमूर्ति वी एम सहाय ने सुनाया था। इससे पहले उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ के न्यायाधीशों में लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति के मामले में मतभेद होने के कारण इसे तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया था।

तीसरे न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सहाय ने राज्य में सांविधानिक संकट पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की खिंचाई भी की थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को ऐसी नियुक्ति करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

न्यायमूर्ति सहाय ने अपने फैसले में कहा था कि लोकायुक्त के मसले पर मुख्य मंत्री का नाटक हमारे लोकतंत्र का विखंडन दर्शाता है।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुये कहा था कि राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में एकतरफा विवेकाधिकार का प्रयोग करना अनावश्यक था। राज्य सरकार ने इस फैसले मे मुख्य मंत्री के बारे में प्रयुक्त कठोर शब्दों पर आपत्ति करते हुये इसे रिकार्ड से निकालने का भी अनुरोध किया है।

राज्यपाल कमला बेनीवाल ने 25 अगस्त, 2011 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर ए मेहता को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। राज्य में लोकायुक्त का पद पिछले आठ साल से रिक्त था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, January 2, 2013, 08:14

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