Last Updated: Tuesday, April 16, 2013, 19:59
हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के निर्मल में नफरत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (द्वितीय) दुर्गा प्रसाद ने अकबरुद्दीन के वकील की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका के जरिए एमआईएम विधायक को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट का अनुरोध किया था। याचिका खारिज करने के बाद अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया । सरकारी वकील ने कहा कि अकबरुद्दीन को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कई मौके दिए गए। लेकिन वह हाजिर नहीं हुए, लिहाजा मजिस्ट्रेट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
अब पुलिस को वारंट तामील कराना है। पिछले साल दिसंबर में पुलिस ने भड़काउ भाषण देने के आरोप में अकबरुद्दीन के खिलाफ आदिलाबाद और निजामाबाद जिलों में मामला दर्ज किया था। एमआईएम नेता पर देशद्रोह और राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने के भी आरोप हैं। इसके बाद अदालत के निर्देशों पर अकबरुद्दीन के खिलाफ समूचे आंध्र प्रदेश में कई जगह आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। आंध्र प्रदेश विधानसभा में एमआईएम विधायक दल के नेता 42 साल के अकबरुद्दीन चंद्रयानगुट्टा सीट की नुमाइंदगी करते हैं। उन्हें 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह 15 फरवरी को जमानत पर रिहा किए गए थे। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 16, 2013, 19:59