Last Updated: Thursday, November 22, 2012, 13:41
बैंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में बेंगलूर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के आरोपी केरल के पीडीपी नेता अब्दुल नसीर मदनी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने यद्यपि मदनी को पुलिस की निगरानी में अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी।
अदालत ने गत सात नवम्बर को मदनी की ओर से स्वास्थ्य के आधार पर जमानत के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मदनी ने कहा था कि वह मधुमेह से पीड़ित होने के साथ ही व्हीलचेयर पर है। मदनी ने साथ ही कहा कि वह हृदय, सर्वाइकल स्पांडलाइटिस के साथ ही डायबिटिक रेटिनोपैथी (आंख की बीमारी) से भी पीड़ित है।
मदनी को केरल में 17 अगस्त 2010 को गिरफ्तार किया गया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वह तब से परप्पना अग्रहारा जेल में बंद है। मदनी उन 31 लोगों में शामिल है जिनके खिलाफ जुलाई 2008 विस्फोट मामले में आरोपपत्र दाखिल किये गए हैं। इस विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 22, 2012, 13:41