Last Updated: Friday, September 16, 2011, 18:55
भोपाल : भारतीय वायुसेना से निलंबित ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता की जमानत के लिए पेश आवेदन स्थानीय अदालत ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उन पर गंभीर किस्म के आरोप हैं. गुप्ता को भोपाल पुलिस ने वायुसेना की बर्खास्त अधिकारी अंजलि गुप्ता द्वारा उनके (अमित) आवास पर गत 11 सितंबर को पंखे पर दुपट्टे से फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या करने के बाद गिरफ्तार किया था. बाद में वायुसेना ने उन्हें निलंबित कर दिया था.
अंजलि सात सितंबर को भोपाल आई थी और अमित के निवास पर ठहरी थी. आठ सितंबर को ही अमित अपने पुत्र के सगाई समारोह के लिए दिल्ली चले गए थे. उन पर अंजलि को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप है. अमित की जमानत अर्जी भोपाल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सरैया की अदालत में उनके वकील ने पेश की थी, जिस पर विचार करने के बाद न्यायाधीश ने उसे खारिज कर दिया
उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि अमित पर गंभीर किस्म के आरोप हैं और यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि मामले की जांच अभी चल रही है. अंजलि के आत्महत्या करने के बाद यहां पहुंचे उसके परिवारजनों ने भोपाल पुलिस को बताया था कि वह अमित के साथ पिछले सात वषरे से सहजीवन संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) में थी.
उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उसने अमित के कहने पर ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. आरोप जांच में गलत पाए जाने के बाद उसे वायुसेना ने ‘कोर्ट मार्शल’ कर बख्रास्त कर दिया था.
First Published: Saturday, September 17, 2011, 00:26