Last Updated: Tuesday, September 25, 2012, 22:10
बेंगलूर : अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और खनन व्यापारी जी जर्नादन रेड्डी और दो अन्य का जमानत आवेदन सीबीआई की एक अदालत ने आज यहां खारिज कर दिया। न्यायाधीश बी एम अंगदी ने अवैध खनन मामले में रेड्डी, उनके सहायक महफूज अली खान और संदूर तालुक के तत्कालीन रेंज वन अधिकारी महेश पाटिल की जमानत याचिका खारिज कर दिया। मामले में रेड्डी की कंपनी एसोसिएटेड खनन कॉपरेरेशन (एएमसी) शामिल है ।
अदालत पहले ही दो अन्य आरोपियों बेल्लारी जिले के उप वन संरक्षणकर्ता एस मुथया और तत्कालीन खनन और भूगर्भशास्त्र निदेशक एस पी राजू की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है और दोनों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की शरण ली है।
इससे पहले दिन में सीबीआई अदालत ने सभी पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 अक्तूबर तक के लिए बढा दी। रेड्डी को छोड़कर सभी अन्य चार आरोपियों को पारापन्ना अगराहारा जेल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया जहां वे बंद हैं। रेड्डी को जमानत के लिए नगद घोटाला’’ मामले में हैदराबाद ले जाया गया है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, September 25, 2012, 22:10