Last Updated: Wednesday, April 18, 2012, 08:04
बैतूल : मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई की गई है। रेत ठेकेदार पर जहां एक करोड़ 68 लाख का जुर्माना लगाया गया है, वहीं सड़क निर्माण कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर एक पोकलेन व दो डम्पर जब्त करने के साथ 41 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
बैतूल से नागपुर तक लगभग दो हजार करोड़ रुपयों की लागत से फोरलेन सड़क का निर्माण कर कंपनी द्वारा बैतूल के पास कोसमी डेम के डूब क्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन कर रही है। इस जानकारी पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री एनके टेकाम, जिला खनिज अधिकारी एमए खान सहित दोनों विभागों के दल ने दबिश दी तो अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई। कोसमी डेम के डूब क्षेत्र में एक पोकलेन मशीन द्वारा खुदाई की जा रही थी तथा दो डम्परों में पत्थर एवं मुरम ले जाए जा रहे थे।
खनिज अधिकारी खान ने अवैध उत्खनन कार्य में लगे एक पोकलेन ईएक्स 2001 मशीन, दो डंपर जब्त किया। इस दौरान खनिज अधिकारी द्वारा 3423 घनमीटर पत्थर एवं मुरम का अवैध उत्खनन पाए जाने पर 41लाख 76 हजार रुपये जुर्माना किया गया। खनिज विभाग ने मौके पर उपलब्ध 245 घनमीटर पत्थर जब्त कर जल संसाधन विभाग के सुपुर्द किया गया।
जिला खनिज अधिकारी सहित राजस्व टीम द्वारा शाहपुर की एक रेत खदान का निरीक्षण किया गया, जहां खदान के निर्धारित क्षेत्र से बाहर भारी मात्रा में अवैध रेत उत्खनन करना पाया गया है। खनिज अधिकारी एमए खान ने बताया कि ठेकेदार किशोर पाटिल द्वारा खदान के निर्धारित क्षेत्र के अतिरिक्त पांच बड़े गड्डे कर रेत का खनन किया गया है। इसका बाजार मूल्य लगभग 42 लाख रुपये आंका गया। खनिज अधिकारी ने ठेकेदार किशोर पाटिल के खिलाफ एक करोड़ 68 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 18, 2012, 13:34