Last Updated: Monday, May 7, 2012, 18:00

हैदराबाद : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार को अवैध सम्पत्ति मामले में वाईएसआर कांग्रेस के नेता सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी को सम्मन जारी कर 28 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
वहीं, कडप्पा के सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को यहां विशेष सीबीआई अदालत में तीसरा आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें जगन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। 88 पन्नों के आरोपपत्र में 142 दस्तावेज हैं और 72 गवाहों का ब्योरा है। इसमें जगन के आडिटर विजयसाई रेड्डी (ए-2) भी एक आरोपी हैं। मामले में अन्य आरोपियों में आईएएस अधिकारी वेंकटरामी रेड्डी, रामकी समूह के अध्यक्ष अयोध्यारामी रेड्डी, तेलगू दैनिक साक्षी के प्रकाशक जगती प्रकाशन और रामकी फार्मा इंडिया लिमिटेड हैं।
सीबीआई ने कहा कि रामकी ने जगन के पिता दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार में उनसे फायदा लेने के लिए जगती प्रकाशन में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया था सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में दो आरोपपत्र पहले ही दाखिल कर चुकी है। मामले में अब तक केवल विजयसाई रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है।
हालांकि वह विशेष सीबीआई अदालत की ओर से मिली जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस बीच सीबीआई ने आज राज्य उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर जगन के ऑडिटर को जमानत देने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी। याचिका पर नौ मई को सुनवाई होगी।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 8, 2012, 00:35