`आदर्श घोटाला: जांच CBI अधिकार क्षेत्र में नहीं`

`आदर्श घोटाला: जांच CBI अधिकार क्षेत्र में नहीं`

`आदर्श घोटाला: जांच CBI अधिकार क्षेत्र में नहीं`मुम्बई: महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बम्बई हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया है जिसमें कहा गया है कि करोड़ों रूपये के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले की जांच का काम सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

आदर्श सोसाइटी ने भी इसी प्रकार का हलफनामा पेश किया था जिसमें कहा गया कि केंद्र की एजेंसी के पास इस मामले की जांच का अधिकार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार (जो जमीन की मालिक है) ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है जिसमें सीबीआई से इस मामले की जांच करने को कहा गया हो।

प्रदेश सरकार ने उप सचिव गृह, रूपाराव देशमुख के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा, ‘ इस घोटाले की जांच के लिए गठित एक न्यायिक आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस जमीन पर आदर्श इमारत बनी है वह भूमि राज्य सरकार की है। इसलिए सीबीआई के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है।’ उच्च न्यायालय के 18 जून के निर्देश के आलरेक में यह हलफनामा पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई बुधवार यानी 4 जुलाई को निर्धारित है।

First Published: Tuesday, July 3, 2012, 22:27

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