आदर्श घोटाला : सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

आदर्श घोटाला : सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

आदर्श घोटाला : सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की एक याचिका पर आज राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किये। चव्हाण ने आदर्श आवासीय सोसाइटी घोटाला मामले में अपने खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार एवं ठगी के मामले निरस्त करने के लिये यह याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति पीवी हरदास एवं न्यायमूर्ति एआर जोशी की खंडपीठ ने सरकार और सीबीआई को एक अप्रैल तक अपने हलफनामे दायर करने का आदेश दिया। चव्हाण ने पिछले साल दायर अपनी याचिका में आदर्श घोटाले में उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुये कहा था कि उसके पास मामले की जांच का अधिकार नहीं है, क्योंकि न तो राज्य सरकार और न ही उच्च न्यायालय ने एजेंसी को जांच करने की सहमति दी थी।

उन्होंने दावा कि प्राथमिकी में उनका नाम शामिल करना गलत है और यह उन्हें सार्वजनिक मामलों से दूर करने की एक राजनैतिक साजिश है। दक्षिण मुंबई स्थित आदर्श आवासीय सोसाइटी घोटाले में सीबीआई के आरोप पत्र में चव्हाण के अलावा 12 अन्य लोगों के नाम हैं। सीबीआई के अनुसार चव्हाण ने पहली बार राजस्व मंत्री और दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, March 14, 2013, 20:14

comments powered by Disqus