Last Updated: Friday, October 19, 2012, 16:47
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार के हाल के निर्देशों के अनुरूप इस महानगर के बार, पब और नाइटक्लब को आधी रात के बाद एक बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है।
आबकारी विभाग ने तकरीबन डेढ़ महीने पहले इन स्थानों पर आधी रात के बाद शराब परोसने पर रोक लगा दी थी। विभाग ने अपने मौजूदा नियमों में संशोधन करते हुए एक घंटे के अतिरिक्त समय में शराब परोसने की इजाजत दे दी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी।
आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार होटल, रेस्तरां और बार को हर दिन मिलने वाले इस अस्थायी बार लाइसेंस के बदले में 10 हजार रूपए का शुल्क अदा करना होगा।
सूत्रों के अनुसार राज्य के खजाने को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है क्योंकि इन दिनों खजाना भारी कर्ज के बोझ तले दबा है।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने इससे पूर्व कहा था कि राज्य पर 31 मार्च 2012 को 2,08,382.58 करोड़ रूपए का कर्ज था। फरवरी में पार्क स्ट्रीट बलात्कार मामले के बाद राज्य सरकार ने बार, होटल, डिस्को और रेस्तरां को आधी रात तक बंद करने का आदेश जारी किया था।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने यह रोक हटाने से पहले उससे इस बारे में विचार विमर्श किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘हमने उनसे कहा कि देर रात एक बजे तक की समय सीमा ठीक है। कुछेक घटनाओं की वजह से शहर को बंद तो नहीं किया जा सकता। इसमें सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है।’ (एजेंसी )
First Published: Friday, October 19, 2012, 16:47