इशरत केस: आईपीएस अधिकारी पी.पी. पांडे निलंबित

इशरत केस: आईपीएस अधिकारी पी.पी. पांडे निलंबित

इशरत केस: आईपीएस अधिकारी पी.पी. पांडे निलंबितअहमदाबाद : गुजरात सरकार ने इशरत जहां मुठभेड़ कांड में सीबीआई हिरासत में बंद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी पी पांडे को निलंबित कर दिया।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘जो आईपीएस अधिकारी 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में हों, उन्हें निलंबित मान लिया जाए।’

पांडे फिलहाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। इशरत जहां मुठभेड़ कांड में अपना नाम सामने आने के बाद वह अप्रैल में भूमिगत हो गए थे। उन्होंने गिरफ्तार नहीं किए जाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी।

लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें विशेष सीबीआई न्यायालय के समक्ष पेश होने को कहा था। विशेष सीबीआई अदालत, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से जमानत अनुरोध खारिज होने के बाद उन्होंने 13 अगस्त को सीबीआई न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।

अदालत ने शनिवार को उन्हें 21 अगस्त के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

जब मुम्बई की ईशरत जहां और तीन अन्य को 15 जून, 2004 को अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने मार गिराया था तब वह संयुक्त पुलिस आयुक्त :अपराध: थे। गुजरात पुलिस ने तब दावा किया था कि वे आतंकवादी थे लेकिन सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चारों को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। (एजेंसी)

First Published: Saturday, August 17, 2013, 23:53

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