इशरत केस : पांचवें पुलिस अफसर को जमानत

इशरत केस : पांचवें पुलिस अफसर को जमानत

इशरत केस : पांचवें पुलिस अफसर को जमानतअहमदाबाद : वर्ष 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ मामले के पांचवें आरोपी पुलिस अधिकारी अनाजू चौधरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज जमानत दे दी। पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद 90 दिनों की समय सीमा के अंदर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर करने में विफल रहने के बाद उन्हें जमानत दी गई।

विशेष सीबीआई अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) एस.एच. खुटवाड़ ने चौधरी को जमानत दे दी क्योंकि सीबीआई सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत नियत समय के अंदर आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी। कथित मुठभेड़ मामले में अब तक गिरफ्तार छह लोगों में चौधरी पांचवें आरोपी हैं। उन्हें इस वर्ष 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने 24 मई को निलंबित आईपीएस अधिकारी जी. एल. सिंघल और तीन पुलिसकर्मियों तरुण बरोट, जे.जी. परमार और भरत पटेल को जमानत दे दी थी। इस मामले में गिरफ्तार छठे आरोपी हैं डीएसपी एन. के. अमीन जिन्हें चार अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में भी उन पर मुकदमा चल रहा है।

15 जून 2004 को 19 वर्षीय इशरत की जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई, अमजद अली अकबराली राणा और जीशान जौहर के साथ अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। मुठभेड़ के वक्त चौधरी एसआरपी के कमांडो थे जो मुठभेड़ विशेषज्ञ तरूण बरोट के साथ थे। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि चारों आतंकवादी थे जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या करने के लिए नगर में आए थे। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 29, 2013, 18:57

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