Last Updated: Friday, June 21, 2013, 21:24

अहमदाबाद: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने गुजराज के आईपीएस अधिकारी पीपी पांडेय को इशरत जहां तथा तीन अन्य के 2004 में फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के मामले में फरार घोषित कर दिया।
विशेष सीबीआई अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एस खुडवाड ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत अतिरिक्त डीजीपी पी पी पांडेय को फरार घोषित किया। उन्हें आगे की कार्रवाई से बचने के लिए 31 जुलाई तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
पृथ्वीपाल पी पांडेय 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी बनाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस को कथित महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी थी कि इशरत और तीन अन्य लश्कर.ए.तैयब के सदस्य हैं और वे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए एक मिशन पर हैं।
वह उस समय नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त थे जब 15 जून 2004 को इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रनेश पिल्लै, ए ए राणा और जीशान जोहर अहमदाबाद के पास गुजराज पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे।
सीबीआई ने इसी महीने की शुरूआत में अदालत में आवेदन देकर मांग की थी कि पांडेय को फरार घोषित किया जाए और सीपीसी की धारा 82 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए क्योंकि अदालत द्वारा दो मई को वारंट जारी होने के बाद भी वह गिरफ्तारी से बच रहे हैं। जी एल सिंघल के बाद पांडेय गुजरात के दूसरे आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें मामले में आरोपी बनाया गया है।
गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पांडेय ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 11 जून को उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय से संपर्क करने को कहा। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 21, 2013, 21:24