Last Updated: Thursday, August 22, 2013, 00:03
अहमदाबाद : एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी पीपी पांडे से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली जांच एजेंसी की अर्जी आज यहां खारिज कर दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एस खुतवद ने निलंबित आईपीएस अधिकारी पांडेय की हिरासत की अवधि सात दिनों के लिए बढ़ाने से इंकार कर कर दिया।
अदालत ने कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई ने जो आधार बताया है, वह पर्याप्त नहीं है। सीबीआई ने 17 अगस्त को पांडेय को आज तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा था। अदालत ने कहा, इस आरोपी की मौजूदगी के बिना भी जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसलिए अर्जी खारिज की जाती है। सीबीआई ने पांडेय की हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा था कि वह जांचकर्ताओं से सहयोग नहीं कर रहे हैं पूछे जा रहे हर सवाल पर चुप्पी साधे रखते हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 22, 2013, 00:03