उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया हरक रावत को नोटिस

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया हरक रावत को नोटिस

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज लाभ के पद मामले में राज्य के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष और न्यायमूर्ति सर्वेश गुप्ता की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कृषि मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस जारी किया।

वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय भट्ट ने रावत के कैबिनेट मंत्री होते हुए लाभ का पद ग्रहण करने के कारण उनके विधानसभा सदस्यता के अयोग्य होने और बाद में राज्य सरकार द्वारा लाभ के पद को बाहर करने के लिये एक अध्यादेश लाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।

भट्ट ने अपनी याचिका में कहा है कि कैबिनेट मंत्री होते हुए जिस दिन हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) और उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम का अध्यक्ष पद संभाला, वह विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित हो गये।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बाद में लाये गये उस अध्यादेश को भी चुनौती दी है जिसमें रावत द्वारा ग्रहण किये गये पदों को लाभ के पद के दायरे की सूची से बाहर कर दिया गया था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, September 25, 2013, 21:05

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