Last Updated: Monday, May 21, 2012, 08:10
दुमका (झारखंड) : झारखंड के उप-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद आज जमानत मिल गयी ।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला साल 2009 का था । सोरेन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालमुकुंद राय की अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर जमानत की गुहार लगायी थी । अर्जी देने के तुरंत बाद सोरेन को जमानत मिल गयी।
जिस मामले में सोरेन को जमानत मिली है वह साल 2009 के विधान सभा चुनावों के दौरान का है । सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने एक इमारत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगाया था ।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 21, 2012, 13:40