Last Updated: Wednesday, June 6, 2012, 11:25
बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को रिश्वत लेने के आरोपी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक वाई. सम्पांगी को सशर्त जमानत दे दी और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई साढ़े तीन साल सश्रम कारावास की सजा को भी निलम्बित कर दिया। सम्पांगी की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति वी. जगन्नाथन ने उन्हें 100,000 रुपये की जमानती राशि पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने उन्हें बगैर अनुमति देश छोड़ने से मना किया। सम्पांगी केंद्रीय कारागार में बंद थे।
वकील संदीप पाटील ने संवाददाताओं से कहा, `हमने अपने मुवक्किल की जमानत और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की थी। अदालत ने पाया कि जमानत और सजा के निलम्बन के ठोस आधार हैं।`
लोकायुक्त की विशेष अदालत के न्यायाधीश एन.के. सुधींद्र राव ने गत शनिवार को सम्पांगी को भूमि विवाद रफा-दफा करवाने के एवज में एक व्यापारी से पांच लाख रुपये लेने का दोषी करार दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 जून तय की है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 6, 2012, 11:25