कांडा के खिलाफ आईटी कानून के तहत भी केस

कांडा के खिलाफ आईटी कानून के तहत भी केस

कांडा के खिलाफ आईटी कानून के तहत भी केस
नई दिल्ली : गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के खिलाफ पीड़िता को उत्पीड़ित करने के लिए फर्जी इलेक्ट्रानिक संदेश भेजने को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएं लगाई हैं। विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस ने कांडा के खिलाफ इस कानून की धारा 66 (ए) लगाई है।

कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि हमने यह धारा लगाई है क्योंकि आरोपी ने इलेक्ट्रानिक संदेश के जरिए गलत विवरण भेजे। गीतिका ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने आवास पर बीते पांच अगस्त को खुदकुशी कर ली थी। वह कांडा की बंद हो चुकी एमडीएलआर एयरलाइन में विमान परिचारिका थी। गीतिका के परिवार का आरोप है कि कांडा ने एमिरेट्स एयरलाइंस में गीतिका को लेकर एक मेल भेजा कि यह लड़की जालसाजी के मामले में शामिल है। कांडा की कंपनी से अलग होने के बाद गीतिका ने एमिरेट्स एयरलाइन में नौकरी कर रही थी।

इस मामले में कांडा के अलावा उसकी एक और सहयोगी अरूणा चड्ढा को भी गिरफ्तार किया गया है। कांडा के आत्मसमर्पण के बाद 18 अगस्त को अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा दिया था। इसके बाद जांच के सिलसिले में पूर्व मंत्री को हरियाणा और दिल्ली के कई स्थानों पर ले जाया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उसने विभिन्न इलेक्ट्रानिक उपकरणों सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किये हैं। अरुणा को आठ अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और फिर 16 अगस्त को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

पूर्व विमान परिचायिका 23 वर्षीय गीतिका पांच अगस्त को उत्तर पश्चिम दिल्ली स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। गीतिका ने अपने सुसाइट नोट में कांडा और अपनी वरिष्ठ सहयोगी अरूणा पर उत्पीडन का आरोप लगाया था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, August 21, 2012, 19:48

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