'केंद्र हीं कश्मीर से हटा सकता है एएफएसपीए' - Zee News हिंदी

'केंद्र हीं कश्मीर से हटा सकता है एएफएसपीए'

एजेंसी. केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के  बयान के बाद कश्मीर के कानून मंत्री अली मोहम्मद सागर  ने कहा है कि राज्य सरकार एएफएसपीए को हटाने के लिए केंद्र से  सिर्फ  सिफारिश कर सकती है.

कानून मंत्री ने कहा, "गड़बड़ी वाली इलाकों में हम सिर्फ अफ्स्पा की  समीक्षा  कर  सकते  है,  मगर अंतिम  निर्णय केंद्र के हाथ में होता है.

 

कानून मंत्री ने कहा, "गड़बड़ी वाली इलाकों में हम सिर्फ एएफएसपीए की समीक्षा कर सकते हैं, मगर अंतिम निर्णय केंद्र के हाथ में होता है." अली मोहम्मद सागर का बयान चिदंबरम के उस कथन के बाद आया है जिसमे उन्होंने कहा था कि यह शक्ति राज्य सरकार के पास रहता है.

पी चिदंबरम ने कहा था, "अगर किसी गड़बड़ी वाले क्षेत्र में राज्य सरकार विशेष कानून को  हटा देती  है तो  वहां  से एएफएसपीए अपने आप हट जाता है. मैं मुख्यमंत्री के संपर्क में हूँ, और वो स्थिति का आंकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे."

 

 एएफएसपीए को 1990 में पारित किया गया था जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू- कश्मीर में इसे सुरक्षा बालों को विशेष शक्ति प्रदान करता है. जिसमें घुसपैठ को रोकने  के लिए और कानून  व्यवस्था  बनाए   रखने   के लिए अधिकारियों के पास अलग से प्रावधान किया गया है.   

 

First Published: Saturday, September 3, 2011, 15:13

comments powered by Disqus