Last Updated: Tuesday, January 17, 2012, 08:27
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें ‘मधु कोड़ा लूट राज’ शीषर्क किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश तातिया ओैर न्यायमूर्ति पी.पी. भट्ट की खंडपीठ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए यह आवेदन खारिज कर दिया। कोड़ा ने गत 12 जनवरी को हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर मांग की थी कि भाजपा नेता सरयू राय की उक्त किताब को प्रतिबंधित कर दिया जाए।
राय कोड़ा शासनकाल में 2006 से 2008 तक राज्य विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। कोड़ा को वित्तीय अनियमितता के आरोप में 30 नवंबर 2009 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 17, 2012, 13:57