Last Updated: Wednesday, January 11, 2012, 17:03
बेंगलूर : कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवैध खनन के मामले में विदेश मंत्री एसएम कृष्णा की ओर से दायर की गई याचिका पर आदेश सुरक्षित रख दिया है। इस याचिका में कृष्णा ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति एन आनंद ने लोकायुक्त अदालत की सभी कार्यवाहियों पर लगी रोक को भी आदेश आने तक बढ़ा दिया है। कृष्णा 1999 से 2004 तक के राज्य के मुख्यमंत्री थे और इस दौरान हुए अवैध खनन के संदर्भ में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बीते 15 दिसंबर को हाईकोर्ट ने चार हफ्ते के लिए लोकायुक्त अदालत की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी थी।
लोकायुक्त पुलिस ने बीते आठ दिसंबर को कृष्णा और राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों एन धरम सिंह और एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 11, 2012, 22:33