Last Updated: Monday, April 2, 2012, 09:39
नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश कैडर की महिला आईएएस अधिकारी और ओबुलापुरम खनन घोटाले में कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं के साथ आरोपी बनाई गई वाई. श्रीलक्ष्मी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और सीके प्रसाद की सदस्यता वाली पीठ ने श्रीलक्ष्मी से कहा कि वह जमानत के लिए हैदराबाद में यह मामला देख रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश के पास जाएं।
पीठ ने कहा कि वह इस चरण में उन्हें किसी तरह की राहत नहीं देना चाहती क्योंकि सीबीआई ने अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि अधिकारी संबंधित अदालत में ही नए सिरे से जमानत देने की अपील करें। श्रीलक्ष्मी ने सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस आशंका के आधार पर श्रीलक्ष्मी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि वह सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 2, 2012, 15:09