Last Updated: Saturday, August 31, 2013, 14:36
जबलपुर (मप्र) : जिला न्यायालय ने बहुचर्चित गढ़ाफाटक हत्याकांड में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 28 सितंबर 2008 की रात गढ़ाफाटक के समीप अनीश चौरसिया, अंकित चौरसिया उर्फ पप्पल व मून्नू आपसी रंजिश में प्रवीण गुप्ता के साथ गाली गलौच कर रहे थे। इसी दौरान गुप्ता परिवार का सदस्य नवीन वहां से मोटरसाइकिल से गुजरा तो तीनों उसके साथ भी गाली-गलौच करने लगे।
प्रवीण बीच-बचाव करने आया तो तीनों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी खबर मिलने पर दुर्गा समिति की बैठक में शामिल गुप्ता परिवार के सदस्य नितिन गुप्ता, परमानंद गुप्ता, गोविंद गुप्ता, जयेश गुप्ता, दिलीप गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, संजय गुप्ता व संजीव गुप्ता हथियारों से लैस होकर पहुंचे तथा अंकित उर्फ पप्पल की तलवार-चाकू से हमला कर हत्या कर दी।
लार्डगंज पुलिस ने सभी दस आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर संजीव को दोषमुक्त करार देते हुए अन्य आरोपियों को उक्त सजा सुनाई। (एजेंसी)
First Published: Saturday, August 31, 2013, 14:36