Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 20:52

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की इस अपील को ठुकरा दिया कि एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए।
कांडा को उनकी कर्मचारी अरूणा चड्ढा के साथ गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी ठहराया गया है। उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि उनके खिलाफ पुलिस के पास मौजूद दस्तावेज उन्हें देने के लिए उनकी अपील पर सत्र अदालत कोई फैसला नहीं कर लेती।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी गुहार को नामंजूर करते हुए उनकी पुनरीक्षण याचिका को कल के लिए सूचीबद्ध किया।
न्यायाधीश ने कहा कि मैंने संबद्ध अनुरोध पर विचार किया और मैंने हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया और स्पष्ट करती हूं कि इस अदालत में उनकी इस पुनर्विचार याचिका का लंबित होना किसी भी तरह से योग्य अदालत के सामने चल रही कार्यवाही के रास्ते में नहीं आएगा, जो कानून के अनुरूप इस मामले पर आगे बढ़ेगी।
कांडा इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें अभियोजन के पास मौजूद दस्तावेज और इलेक्ट्रानिक आंकड़ों की छाया प्रतियां दिए जाने की उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था।
कांडा और उनकी कर्मचारी अरूणा चड्ढा पर एयर होस्टेस गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, जो गत पांच अगस्त को अपने अशोक विहार स्थित घर में मृत पाई गई थीं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 5, 2012, 20:52