Last Updated: Monday, December 3, 2012, 20:07

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में सह आरोपी अरूणा चड्ढा की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मुख्य आरोपी हैं।
चड्ढा की जमानत याचिका पर एक घंटे लंबी अपनी दलील पूरी करने के बाद उसके वकील यू यू ललित ने मामले के बारे में पूछा तो न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने कहा, याचिका खारिज की जाती है। चड्ढा को गत आठ अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
चड्ढा की जमानत याचिका पर दलील शुरू करते हुए ललित ने कहा कि उनके मुवक्किल को आठ अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वह विगत 110 दिन से जेल में है। आरोप पत्र दायर किया गया है और अगर आरोप पत्र का हम अध्ययन करते हैं तो उसके खिलाफ सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने का ठोस आरोप बनता है।
उन्होंने कहा कि उनकी मुवक्किल जमानत पर रिहाई की हकदार है क्योंकि वह एक महिला है और सात साल के बच्चे की एकमात्र अभिभावक है। उन्होंने कहा कि यही नहीं उन पर अपने बूढ़े और बीमार माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी है। उससे हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है।
पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, ‘‘यह साधारण मामला नहीं है। यह लगातार प्रताड़ना का मामला है और याचिकाकर्ता (चड्ढा) की भूमिका गोपाल गोयल कांडा से तनिक भी कम गंभीर नहीं है। गीतिका पांच अगस्त को अपने पश्चिमोत्तर दिल्ली के अशोक विहार स्थित आवास में मृत पायी गई थी। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 3, 2012, 20:07