गीतिका सुसाइड केस में कोर्ट ने मांगा हलफनामा

गीतिका सुसाइड केस में कोर्ट ने मांगा हलफनामा

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने गीतिका शर्मा सुसाइड केस में अपने खिलाफ बलात्कार के लिए मजबूर करने समेत ताजा आरोप खारिज करने के लिए सह आरोपी अरुणा चड्ढा की याचिका पर आज दिल्ली पुलिस और उसे लिखित हलफनामे दायर करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति जीपी मित्तल ने कहा, ‘संबंधित पक्ष चार सप्ताह के अंदर संक्षिप्त सार संग्रह दायर करें और संबंधित पृष्ठ संख्या बताते हुए उन सबूतों का संकेत करें जिनपर उन्होंने भरोसा किया है। मामले की सुनवाई तीन जुलाई के लिए फिर से अधिसूचित किया जाए।’ हाईकोर्ट ने इससे पहले इस मामले से संबंधित निचली अदालत के रिकार्ड मंगाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा आरोपी हैं।

आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप के अलावा निचली अदालत ने हाल ही में कांडा और अरुणा के खिलाफ बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और उसके लिए बाध्य करने जैसे कठोर दंडनीय प्रावधान भी लगाए थे। अरुणा ने इन ताजा आरोपों को खारिज करने का अनुरोध किया है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 29, 2013, 20:42

comments powered by Disqus