गुजरात के खेड़ा हत्याकांड में 13 को उम्रकैद

गुजरात के खेड़ा हत्याकांड में 13 को उम्रकैद

आणंद : गुजरात में साल 2010 में खेड़ा जिले के अरल गांव में चार लोगों की हत्या करने के मामले में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने आज 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। नाडियाड फास्ट ट्रैक अदालत के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एच.एस. मोरिया ने फैसला सुनाते हुए मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का भी आदेश दिया।

आरोपियों शिव दाभी, वखतसिंह उर्फ टीनू दाभी, गणपत दाभी, जुवनसिंह दाभी और दिनेश दाभी को 30 साल कैद की सजा सुनाते हुए अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया। मामले में आठ अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी और अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रपये का जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया। इनमें दो महिलाएं भी हैं।

इन आठ दोषियों में राताजी दाभी, जासी उर्फ अमृतबेन दाभी, धुला दाभी, रंजीत दाभी, महेंद्र दाभी, मंगूबेन दाभी, चंदू दाभी और महेंद्र अमर सिंह दाभी हैं। इन सभी आरोपियों ने 12 जुलाई, 2010 को हाजा दाभी और अन्य पर हमला कर दिया था जिनके परिवार के साथ उनका पिछले 50 साल से जमीन विवाद था। इस घटना में हाजा दाभी (65), उसके बेटे राम सिंह दाभी (25), शकरा दाभी (65) और उसके बेटे रायजी दाभी की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, July 31, 2013, 18:44

comments powered by Disqus