गुजरात लोकायुक्त पर कोर्ट के रुख से भाजपा चिंतित - Zee News हिंदी

गुजरात लोकायुक्त पर कोर्ट के रुख से भाजपा चिंतित



नयी दिल्लीगुजरात लोकायुक्त नियुक्ति के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निर्णय से अविचलित भाजपा ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक रूप से राज्यपाल का निर्णय उचित नहीं है और उन्हें चाहिए कि वह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप चलें.

 

पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावेडकर ने कहा, ‘‘ एक तरह से उच्च न्यायालय का यह निर्णय टाई है. यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें दो जजों की पीठ विभाजित है और मामला अब तीन न्यायाधीशों की पीठ में जाएगा.इसलिए हम इस मामले में अब अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करें.’’

 

उन्होंने साथ ही कहा, ‘‘राजनीतिक रूप से यह निर्णय अपुष्ट है.  संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है’’ राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय ने विभाजित फैसला दिया जिसमें एक जज ने इसे सही ठहराया तो दूसरे ने भिन्न विचार व्यक्त किए.

 

अदालत ने राज्यपाल कमला बेनीवाल द्वारा 25 अगस्त को न्यायाधीश आर एन मेहता को लोकायुक्त पद पर नियुक्त किए जाने को चुनौती देती राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. न्यायाधीश अकील कुरैशी ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता के बिना काम किया. लेकिन खंडपीठ में शामिल दूसरी न्यायाधीश सोनिया गोकानी ने कहा,‘‘मैं अपने साथी जज से पूरी तरह सहमत नहीं हूं.’’

 

जावेडकर ने कहा, पार्टी का मानना है कि राज्यपाल का निर्णय राजनीति से प्रेरित है और संघीय ढांचे पर प्रहार है. इस मुद्दे पर कांग्रेस अपने ही सहयोगी दलों के बीच अलग थलग पड़ गई है.(एजेंसी)

First Published: Monday, October 10, 2011, 20:19

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