Last Updated: Friday, December 7, 2012, 19:36

गुवाहाटी : गुवाहाटी के चर्चित जी एस मार्ग छेड़छाड़ मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया गया जबकि चार अन्य को बरी कर दिया गया।
कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस पी मोइत्रा ने मुख्य आरोपी अमरज्योति कालिता को दस अन्य अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया।
मोइत्रा ने स्थानीय टीवी चैनल के पत्रकार गौरव ज्योति नियोग, हफीजुद्दीन, दिगांता बासुमतारी और ज्योतिमोनी डेका को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया।
कुल मिलकार 16 लोगों को हिरासत में लिया गया था और एक का मामला किशोर अदालत में सुना गया था। सुनवाई के दौरान कुल 24 गवाहों ने गवाही दी। (एजेंसी)
First Published: Friday, December 7, 2012, 19:28