Last Updated: Thursday, December 29, 2011, 17:26
अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में दोषी करार दिये गए एक व्यक्ति की याचिका पर गुरुवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के माध्यम से टेलीविजन चैनल की ओर से कराये गए स्टिंग ऑपरेशन के अतिरिक्त साक्ष्यों को सीडी के रूप में रिकार्ड में लेने का अनुरोध किया है। इस व्यक्ति को इस मामले में मौत की सजा सुनायी गई है।
यह नोटिस न्यायमूर्ति डी एच वाघेला और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने जारी किया जो फरवरी 2002 में हुए गोधरा ट्रेन अग्निकांड के सभी दोषियों की अपील की सुनवायी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एसआईटी को अपना जवाब 23 जनवरी को दाखिल करने के निर्देश दिये गए हैं।
सलीम जर्दा नाम के इस याचिकाकर्ता को 10 अन्य के साथ मौत की सजा सुनायी गई थी। जर्दा ने पत्रकार आशीष खतान से जिरह करने की मांग की है जिसने वर्ष 2007 में स्टिंग ऑपरेशन किया था।
जर्दा ने इसके साथ ही अदालत से अनुरोध किया कि वह सीबीआई को निर्देश दे कि वह स्टिंग ऑपरेशन की सीडी की सत्यता से संबंधित दस्तावेज मुहैया कराये। सीबीआई ने अक्तूबर 2007 में कराये गए इस स्टिंग पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से स्वत: संज्ञान लेने के बाद इसकी जांच की थी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, December 29, 2011, 22:56