Last Updated: Tuesday, December 13, 2011, 10:48
रायपुर : छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य में गौवंशीय पशुओं की हत्या पर सजा को और कठोर करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में गायों और भैसों सहित गौवंशीय पशुओं की हत्या, उनके मांस रखने और उनकी हत्या के इरादे से राज्य के भीतर या बाहर उनकी बिक्री अथवा परिवहन किए जाने पर अब और भी ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान होगा।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार शाम मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम-2004 आर 28 सन 2006 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, जो विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार अधिनियम की धारा-4, धारा-5 और धारा-6 के उल्लंघन पर वर्तमान में प्रचलित तीन वर्ष के कारावास की सजा को बढ़ाकर सात वर्ष किया गया है। इसी तरह जुर्माने के प्रावधान को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 13, 2011, 16:18