गौ हत्या पर सात साल की सजा - Zee News हिंदी

गौ हत्या पर सात साल की सजा




अहमदाबादः गुजरात विधानसभा में सर्वसम्मति से गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए बिल पास हो गया है. जिसमें गाय की हत्या करने और व्यापार करने पर 7 साल कैद की  सजा व 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है. विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध नहीं किया.

गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 में गौ हत्या रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है. गुजरात पशु संरक्षण संशोधन बिल 2011 को कृषि मंत्री दिलीप संघानी ने विधानसभा के पटल पर रखा.

विधेयक पर बहस के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि बिल को और मजबूत बनाने के लिए सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव बिल में किया गया.

उन्होंने कहा कि 1954 के अधिनयम में छह महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है. जबकि इस बिल द्वारा सात कैद की साल 50 हजार रूपए तक जुर्माना हो सकता है.

गौ मांस ढोने वाले वाहन को जब्त करने का भी प्रावधान इस बिल में है. पशु को ढोने वाले वाहन का परमिट कृषि और पशुपालन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा.

First Published: Tuesday, September 27, 2011, 22:03

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