Last Updated: Friday, March 23, 2012, 14:04
इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के एक और मामले को रद्द करते हुए अधिकारियों को गौतम बुद्ध नगर जिले के दो किसानों को पांच हेक्टेयर भूमि लौटाने का शुक्रवार को निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर 25,000 हजार रूपये का हर्जाना भी लगाया।
न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने राम सिंह और अन्य किसान की रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया। परगना दादरी तहसील के तहत बिरीआंदी चक्रसेनपुर गांव में इनकी 4. 9 हेक्टेयर जमीन है, इसके अधिग्रहण के लिए तीन साल पहले अधिसूचना जारी होने के बावजूद इस पर अधिकार नहीं किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देते हुए अदालत का रूख किया था। इस जमीन पर उनके मकान हैं और वे इस पर खेती कर रहे थे। वहीं, 19 नवंबर 2008 की तारीख वाली एक अधिसूचना के जरिए गांव में कुल 9. 8 हेक्टेयर जमीन ‘योजनाबद्ध औद्योगिक विकास’ के लिए अधिग्रहित की गई थी।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, March 24, 2012, 17:59