Last Updated: Monday, November 14, 2011, 12:40
हैदराबाद : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री तथा तेलुगू देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की संपत्तियों की जांच करने के सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति गुलाम मोहम्मद और न्यायमूर्ति नूती राममोहन राव की पीठ ने वाईएसआर कांग्रेस की मानद अध्यक्ष और पुलिवेंदुला से विधायक वाईएस विजया की ओर से 17 अक्टूबर को दाखिल याचिका पर ये आदेश दिए।
दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की पत्नी विजया ने नायडू के खिलाफ विभिन्न आधार पर सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराये जाने की मांग करती याचिका दाखिल की थी। विजया ने याचिका में कहा कि खुद को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए और राज्य के राजकोष को नुकसान पहुंचाते हुए नायडू ने कई लोगों के साथ मिलीभगत की और व्यवस्था को तोड़ा-मरोड़ा। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास हनन, भ्रष्टाचार, धन शोधन और कई अन्य तरह के आरोपों के तहत मामला बनता है।
याचिका के अनुसार, नायडू तथा अन्य निजी प्रतिवादियों की जल्द से जल्द सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किया जाना अत्यधिक जनहित में रहेगा क्योंकि अपराध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति का है, जिसके तार देश भर से जुड़े हुए हैं। अदालत ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और सेबी को जांच पूरी करने तथा तीन महीने के भीतर अलग-अलग रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, November 14, 2011, 18:10