चांडी के पूर्व सहयोगी की जमानत अर्जी खारिज

चांडी के पूर्व सहयोगी की जमानत अर्जी खारिज

चांडी के पूर्व सहयोगी की जमानत अर्जी खारिजतिरूवनंतपुरम : मुख्यमंत्री ओमन चांडी के पूर्व निजी सहायक टेन्नी जोप्पन की जमानत याचिका को मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया वहीं कथित सौर पैनल घोटाला मामले में पुलिस ने जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच तेज कर दी है ।

चांडी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल एलडीएफ ने गृह मंत्री तिरूवंचुर राधाकृष्णन पर भी निशाना साधा और कलाकार शालू मेनन को बचाने का आरोप लगाया। मेनन का सौर धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी से संबंध बताया जाता है । जोप्पन की जमानत याचिका को पतनमथिट्टा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया । उन्हें 28 जून को गिरफ्तार किया गया था ।

यह घोटाला करोड़ों रूपये का है जिसमें एक कंपनी संलिप्त है जिसे सरिता और बीजू चलाते हैं । कंपनी ने सौर पैनल लगाने की योजना के तहत लोगों के साथ ठगी की। लंबे समय तक चांडी के करीबी रहे जोप्पन को व्यवसायी श्रीधरन नायर की याचिका के आधार पर गिरफ्तार किया गया । याचिका में व्यवसायी ने आरोप लगाया गया कि सौर मामले के आरोपी सरिता नायर और बीजू राधाकृष्णन ने संयंत्र लगाने के नाम पर उनसे बड़ी राशि की ठगी की जिसमें जोप्पन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई ।

पुलिस ने जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक ए. फिरोज की तलाश तेज कर दी है जो 2009 के ठगी मामले के आरोपी हैं जिसमें सरिता नायर और बीजू राधाकृष्णन भी संलिप्त हैं । यहां की अदालत ने मंगलवार को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी । घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद ठगी करने वालों के साथ फिरोज के कथित संबंधों को लेकर एक पखवाड़ा पहले ही उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया ।

पुलिस में फिरोज के खिलाफ मामला दर्ज है कि उन्होंने सरिता और बीजू की पहचान एक बिल्डर से कराई और कहा कि बिल्डर एशियाई विकास बैंक का अधिकारी है और उनसे उन्होंने एडीबी में ठेका दिलाने के नाम पर 40 लाख रूपये ठग लिए । गृह मंत्री तिरूवंचुर राधाकृष्ण की तस्वीर शालू मेनन के साथ स्थानीय मीडिया में दिखाए जाने के बाद वह भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं । (एजेंसी)

First Published: Wednesday, July 3, 2013, 19:11

comments powered by Disqus