चारा घोटाला: लालू की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

चारा घोटाला: लालू की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

चारा घोटाला: लालू की अर्जी पर फैसला सुरक्षितरांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की उस याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले को मौजूदा पीके सिंह की अदालत से सीबीआई की किसी दूसरी विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

लालू प्रसाद के वकील राम जेठमलानी की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की एकल पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इसके लिए एक जुलाई की तारीख तय की। लालू प्रसाद ने इसी हफ्ते उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर आरसी-20ए96 मामले की सुनवाई किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मौजूदा सीबीआई न्यायाधीश पी के सिंह से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वह वह उनके (राजद प्रमुख) राजनीतिक विरोधी जनता दल यू के दो नेताओं के रिश्तेदार हैं।

विशेष अदालत 1990 के दशक में चाइबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकाले जाने से जुड़े इस मामले में 15 जुलाई को फैसला सुनाने वाला था। सीबीआई अदालत पिछले एक महीने से दलीलें सुन रही थी और 20 जून को प्रसाद सहित 44 आरोपियों से एक जुलाई तक बहस पूरी कर लेने के लिये कहा गया था। अदालत ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की थी। 31 मई 2013 तक 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े 53 मामलों में से 44 में सजा सुनाई गई थी। यह मामला 1990 के दशक में ही सामने आया था जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। (एजेंसी)

First Published: Friday, June 28, 2013, 19:11

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