Last Updated: Monday, July 1, 2013, 14:39

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के प्रमुख आरोपी लालू प्रसाद यादव को झटका दिया और 37 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के एक मामले में अदालत बदलने और एक अन्य गवाह की गवाही के निर्देश देने की मांग करती याचिका खारिज कर लालू को निचली अदालत में अपनी बहस दस दिन में पूरी करने का आदेश दिया।
अदालत ने इस मामले में 28 जून को लालू प्रसाद यादव की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जो आज सुनाया गया। झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। अदालत ने इसे लालू प्रसाद यादव की मामले को और लटकाने की कोशिश करार दिया।
इससे पूर्व 28 जून को झारखंड उच्च न्यायालय में लालू के वकील राम जेठमलानी ने बहस करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। इसके पीछे उन्होंने लालू प्रसाद यादव के धुर विरोधी नीतीश की जनता दल यू पार्टी के दो नेताओं से सीबीआई न्यायाधीश के रिश्ते को कारण बताया था। अपने पक्ष को साबित करने के लिए जेठमलानी ने सीबीआई न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह और बिहार के मंत्री जदयू के नेता पीके शाही के पारिवारिक फोटो भी अदालत में पेश किए थे। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 1, 2013, 13:36