Last Updated: Monday, January 16, 2012, 13:24
रांची : एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले में 61 लोगों को दोषी करार दिया। यह मामला अविभाजित बिहार के समय का है जब जमशेदपुर कोषागार से 14.52 करोड़ रुपये धोखे से निकाल लिए गए थे।
न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने 20 व्यक्तियों को एक से तीन वर्ष कैद की सजा सुनायी और 30 हजार से पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत बाकी को सजा बाद में सुनाएगी। दोषी ठहराये गए लोगों में से तीन कोषागार के पूर्व अधिकारी हैं जब यह मामला वर्ष 1990 में उजागर हुआ था।
चारा घोटालों के 53 मामलों में ये 39वां मामला है जिसमें आरोपियों को दोषी ठहराया गया। यह पूरा घोटाला करीब 950 करोड़ रुपये का है। (एजेंसी)
First Published: Monday, January 16, 2012, 18:54