Last Updated: Thursday, January 5, 2012, 08:12
भोपाल : अनुपातहीन संपत्ति के एक प्रकरण में विशेष अदालत, सतना ने वाणिज्यिक कर विभाग के सतना में पदस्थ तत्कालीन सहायक आयुक्त बी.एल. पंथी को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 40 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।
लोकायुक्त कार्यालय की रीवा संभाग की विशेष पुलिस स्थापना ने आरोपी पंथी के विरुद्ध सूचना के सत्यापन के बाद अनुपातहीन संपत्ति के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाए जाने पर उनके विरुद्ध 3 जून, 2002 को मामला दाखिल किया था और जांच शुरू की थी।
विवेचना के बाद विशेष न्यायालय, सतना में 27 फरवरी, 2007 को चालान प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायालय सतना ने हाल ही में पंथी को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 40 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, January 5, 2012, 13:42