Last Updated: Thursday, December 8, 2011, 13:20
चंडीगढ़ : चुनावी खर्च पर निगरानी रखने के अपने प्रयास के तहत चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों के लिए चुनावी लेनदेन हेतु एक अलग से बैंक खाता खोलना अनिवार्य कर दिया है।
चुनाव आयोग के महानिदेशक पीके दाश ने यहां संवाददाताओं से कहा, चुनाव आयोग ने चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे चुनावी लेन देन के लिए एक अलग से बैंक खाता खुलवाएं।
20 हजार रुपये से उपर की किसी भी धनराशि का भुगतान चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार द्वारा चेक के जरिये करना होगा। उन्होंने आज कहा कि सभी राजनीतिक दलों को कहा गया है कि वे नकद लेन देन नहीं करें। 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा का चुनाव अगले साल मध्य मार्च में होगा।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, December 8, 2011, 18:50