Last Updated: Friday, February 15, 2013, 00:41
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय बारह साल पुराने कनिष्ठ अध्यापक भर्ती घोटाले में दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती देने वाली हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की याचिका पर आज सुनवाई करेगा।
इस मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद तिहाड़ जेल भेजे गये इंडियन नेशनल लोकदल के 78 वर्षीय नेता ने इस आधार पर अंतरिम जमानत भी मांगी है कि वह अस्वस्थ हैं और कई बीमारियों से ग्रस्त हैं।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील और जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 जनवरी को वर्ष 2000 में हरियाणा में कनिष्ठ वर्ग के 3206 अध्यापकों की अवैध तरीके से भर्ती के मामले में चौटाला, उनके विधायक बेटे अजय चौटाला और दो आईएएस अधिकारियों सहित 53 अन्य को दोषी ठहराया था।
अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला को इस घोटाले का ‘मुख्य साजिशकर्ता’ करार देते हुये उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाडा, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग और साजिश रचने और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत आधिकारिक पद का दुरूपयोग करने का दोषी पाया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 15, 2013, 00:41