Last Updated: Thursday, January 24, 2013, 13:08

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी की अवैध सम्पत्ति के मामले में दायर की गई जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने इस मामले पर दो दिन पहले हुई सुनवाई के बाद अपना फैसले सुरक्षित रखा था। न्यायालय के मुताबिक याचिका विचार योग्य नहीं है।
पिछले साल मई महीने में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कडप्पा से सांसद जगन को गिरफ्तार किया था और फिलहाल उन्हें हैदराबाद के चंचलगुड़ा केंद्रीय कारावास में रखा गया है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 24, 2013, 13:08