Last Updated: Tuesday, December 4, 2012, 16:30

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश की विशेष अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में आरोपी वाईएसआर कांग्रेस के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका पुन: खारिज कर दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को कडप्पा के सांसद की जमानत याचिका खारिज कर दी।
एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी बार हो रहा है जब जगन की जमानत याचिका खारिज हुई है।
इससे पहले अदालत ने 28 नवम्बर को पहली याचिका खारिज कर दी थी जिसमें जगन ने निर्धारित 90 दिन के अंदर इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच पूरी न कर पाने पर जमानत के वैधानिक अधिकार को देने की मांग की थी।
सीबीआई ने कहा था कि यदि जगन को जमानत दे दी गई तो वह सबूतों एवं गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सीबीआई ने जगन को 27 मई को गिरफ्तार किया था और वह तब से चंचलगुडा जेल में बंद हैं। सीबीआई का दावा है कि जगन ने अपने पिता दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में उन कम्पनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था जिन्होंने उनके व्यवसाय में निवेश किया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 4, 2012, 16:30