जगन की बेल याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

जगन की बेल याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

जगन की बेल याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाबनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर जांच एजेन्सी को नोटिस जारी करने के साथ ही यह मामला सुनवाई के लिये छह मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 24 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने रेड्डी को इस मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।

कडप्पा से सांसद रेड्डी को भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले साल 27 मई को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जगनमोहन रेड्डी इस समय हैदराबाद की चंचलगुडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले, पिछले साल अक्तूबर में भी शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी।

शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका रद्द करते हुये कहा था कि याचिकाकर्ता जांच एजेन्सी द्वारा कुछ पहलुओं की जांच पूरी करने के बाद फिर से निचली अदालत में जमानत की अर्जी दायर कर सकता है। जांच एजेन्सी ने न्यायालय में कहा था कि वह संदूर पावर, भारती-रघुरामन सीमेन्ट्स, डालमिया सीमेन्ट्स, इंडिया सीमेन्ट्स और कोलकाता स्थित सूटकेस कंपनियों द्वारा कथित रूप से रेड्डी की लेपाक्षी नालेज परियोजना और इंदु परियोजनाओं सहित उसकी विभिन्न कंपनियों में धन भेजने के मामले में अंतिम आरोप पत्र दायर करने वाली है। (एजेंसी)

First Published: Monday, April 29, 2013, 13:50

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